ECLGS से संबंधित सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
आपका CIBIL रैंक प्राप्त करें1. गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (GECL) क्या है?
GECL ऐसा ऋण है, जिसके लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को 100% गारंटी प्रदान की जाएगी और जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) और वित्तीय संस्थानों (FI) के मामले में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी अवधि ऋण सुविधा के रूप में और नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के मामले में अतिरिक्त अवधि ऋण सुविधा के रूप में पात्र MSME/ व्यावसायिक उद्यमों को और इसे प्राप्त करने में दिलचस्पी रखने वाले प्रधानमंत्री मुद्रा रोज़गार योजना (PMMY) के ऋणियों को प्रदान की जाएगी. 29 फ़रवरी 2020 से GECL के अंतर्गत क्रेडिट, ऋणियों के कुल बकाया क्रेडिट का 20% अधिकतम 25 करोड़ रु तक होगा, जिसमें बैलेंस शीट के बाहर और गैर-फ़ंड आधारित जोखिम शामिल नहीं हैं, यानी अतिरिक्त क्रेडिट अधिकतम 5 करोड़ रु. होगा.
2. योजना का उद्देश्य क्या है?/strong>
योजना, कोविड-19 के लिए अभूतपूर्व प्रतिसाद है. इसका उद्देश्य MLI को अधिकतम 3 लाख करोड़ रु. का क्रेडिट कम लागत पर प्रदान करने के लिए MLI को प्रोत्साहन देकर और इसके द्वारा MSME को उनके परिचालन दायित्व पूरे करने में और उनके व्यवसायों को दोबारा शुरू करने में सक्षम बनाकर MSME क्षेत्र को अत्यंत आवश्यक राहत प्रदान करना है.
3. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना क्या है?
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, NCGTC द्वारा MLI को GECL पर MSME के लिए अधिकतम 3 लाख करोड़ रु की 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है. इस योजना के उद्देश्य से MSME में MSME/ व्यापारिक उद्यम जो कि एकल स्वामित्व,साझीदारों,पंजीकृत कंपनियों ट्रस्ट और सीमित दायित्व वाली साझेदारियों (LLP) के तौर पर स्थापित है, के साथ ही PMMY के तहत दिलचस्पी रखने वाले ऋणी शामिल होंगे.
4. इस योजना के तहत MLI कौन से हैं?
सभी SCB, MLI के रूप में पात्र हैं. ऐसे NBFC, जो 29.2.2020 तक पिछले कम से कम 2 वर्षों से परिचालन में हैं और FI भी इस योजना के तहत MLI के रूप में योग्य होंगे.
5. इस योजना के तहत FI की परिभाषा क्या होगी?
इस स्कीम के उद्देश्य के तहत FI, RBI अधिनियम की धारा 45-I के खण्ड (c) की उपधारा (i) के तहत परिभाषित होंगे.
6. योजना की अवधि क्या है?
योजना 23 मई 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच की अवधि में GECL के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर या GECL के तहत 3 लाख करोड़ के ऋण स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी.
7. इस योजना के अंतर्गत गारंटी कवरेज क्या होगा?
GECL के अंतर्गत प्रदान की गई संपूर्ण फ़ंडिंग, स्कीम के तहत NCGTC द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ प्रदान की जाएगी.
8. इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए MSME के लिए पात्रता मानदंड क्या होगा?
इस योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए अनुसार है:
9. क्या इस योजना में PMMY के तहत आने वाले ऋणी भी कवर किए जाएंगे?
हां, 29.2.2020 को या उसके पहले PMMY के तहत प्रदान किए गए और MUDRA पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए ऋण, इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे.
10. क्या GECL को अलग ऋण अकाउंट के रूप में विस्तारित किया जाएगा या उसे ऋणी के मौजूदा ऋण अकाउंट के रूप में दिखाया जाएगा?
GECL के अंतर्गत अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करने के लिए ऋणी हेतु अलग ऋण अकाउंट खोला जाएगा. यह अकाउंट, ऋणी के मौजूदा ऋण अकाउंट से अलग होगा.
11. क्या योजना के अंतर्गत ऋण, ऋणी की ओर से किसी भी आवेदन या अनुरोध के बिना अपने आप दिए जाएंगे?
यह पहले से स्वीकृत ऋण है. MLI से पात्र ऋणियों को पहले से स्वीकृति ऋण के लिए ऑफर दिया जाएगा, जिसे ऋणी स्वीकार कर सकता है. अगर MSME, ऑफ़र को स्वीकार कर लेता है, तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की पूर्ति करना आवश्यक होगा. इस तरह, इस योजना के तहत योग्य ऋणियों को ‘ऑप्ट-आउट’ करने का विकल्प दिया जाएगा, यानी अगर ऋणी की रुचि इस ऋण का लाभ उठाने के लिए नहीं है, तो वह तदनुसार इंगित कर सकता है
12. अगर किसी ऋणी के ऋण खाते एक से ज़्यादा ऋणदाताओं के पास हैं, तो पालन की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी?
• अगर एक से ज़्यादा ऋणदाताओं के पास वर्तमान सीमा के ऋणी के खाते हैं, तो GECL किसी एक ऋणदाता के ज़रिए या मौजूदा हर एक ऋणदाता के ज़रिए, ऋणी और MLI के बीच समझौते के अनुसार तय अनुपात में प्राप्त किया जा सकेगा.
• अगर ऋणी, किसी विशिष्ट ऋणदाता के पास अपने बकाया क्रेडिट के आनुपातिक 20% से ज़्यादा राशि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अन्य सभी ऋणदाताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा.
• हालांकि अगर ऋणी के पास किसी विशिष्ट ऋणदाता से प्राप्त GECL उस बकाया क्रेडिट के आनुपातिक 20% तक सीमित हो, तो किसी भी अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है.
13. GECL का लाभ उठाने के लिए, क्या यह आवश्यक होगा कि ऋणी के मौजूदा ऋण, मौजूदा गारंटी योजनाओं जैसे CGFMU या CGTMSE के तहत कवर किए गए हों?
नहीं.
14. क्या GECL की ब्याज दर की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी?
हाँ GECL पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा नीचे दिए अनुसार निर्धारित होगी:
• बैंकों और FI के लिए, RBI द्वारा निर्दिष्ट बाहरी बेंचमार्क लिंक्ड दरों में से कोई एक +1% अधिकतम 9.25% प्रतिवर्ष की शर्त पर
• NBFC के लिए, GECL पर ब्याज की दर 14% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी
योजना, जितनी अधिक व्यावहारिक हो, लागू ब्याज अनुदान योजनाओं के संयोजन में संचालित की जा सकती है.
15. GECL में प्रदान किए गए ऋणों की अवधि क्या होगी?
GECL के तहत प्रदान किए गए ऋणों की अवधि, इन्हें संवितरित करने की तारीख से चार वर्ष की होगी. हालांकि, इन्हें समय से पहले चुका देने के मामले में समय-पूर्व भुगतान पर MLI द्वारा कोई दंड प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
16. क्या योजना के तहत कोई भी शुल्क स्थगन अवधि निर्दिष्ट है?
GECL फ़ंडिंग के लिए मूलधन की राशि पर एक वर्ष की शुल्क स्थगन अवधि दी जाएगी. हालांकि, शुल्क स्थगन अवधि के दौरान ब्याज भुगतान योग्य होगा. शुल्क स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद मूलधन, 36 किस्तों में चुकाया जाएगा
17. क्या GECL की स्वीकृति के लिए योजना के तहत MLI के लिए कोई टर्नअराउंड समय निर्दिष्ट है?
योजना के अंतर्गत ऋणों के लिए सांकेतिक टर्नअराउंड समयावधि वही होगी जो कि COVID-19 महामारी के संदर्भ में क्रेडिट सहायता के लिए वित्तीय सेवाओं के विभाग द्वारा निर्दिष्ट की गई है.
18. क्या NCGTC की योजना के अंतर्गत कोई गारंटी शुल्क लगाया जाएगा?
नहीं, NCGTC इस योजना के अंतर्गत कोई भी गारंटी शुल्क नहीं लगाएगी.
19. क्या GECL के अंतर्गत ऋणों की स्वीकृति के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क लगाया जाएगा?
चूंकि GECL के अंतर्गत मौजूदा ग्राहकों को अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जाएगा इसलिए ऋणदाताओं द्वारा इसके लिए कोई भी अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगाया जाएगा.
20. क्या MLI, GECL सुविधा के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक संपत्तियों की मांग करेंगे?
नहीं MLI, द्वारा GECL के तहत दिए गए अतिरिक्त क्रेडिट के लिए किसी भी अतिरिक्त संपार्श्विक संपत्तियों की मांग नहीं की जाएगी.
21. अगर मौजूदा सरकारी योजनाओं जैसे PMEGP या PMMY के ऋणियों को GECL प्रदान किया जाता है, तो क्या उन्हें प्रदान किए गए मौजूदा ऋणों के वर्गीकरण में बदलाव होगा?
नहीं. मौजूदा सरकारी योजनाओं के ज़रिए प्रदान किए गए ऋणों को पहले की तरह ही श्रेणीकृत किया जाएगा. इस योजना के तहत GECL, मौजूदा ऋण के अतिरिक्त होगा.
22. GECL के तहत विस्तारित क्रेडिट को कितना जोखिम असाइन किया जाएगा?
GECL के तहत प्रदान किए गए विस्तारित क्रेडिट को शून्य जोखिम असाइन करने के लिए RBI की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया गया है.
23. GECL योजना के तहत विस्तारित क्रेडिट पर जमानत क्या होगी?
GECL के तहत क्रेडिट को कैश फ़्लो (पुनर्भुगतानों सहित) और प्रतिभूतियों के रूप में मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं के साथ द्वितीय चार्ज के तौर पर रैंक किया जाएगा, जिसमें इस योजना के तहत फ़ायनांस की गई संपत्तियों पर इसके संवितरण की तारीख से 3 माह के अंदर प्रभार लगाया जाएगा.
24. क्या MLI को इस योजना के तहत NCGTC के साथ कोई अनुबंध करना होगा?
हां, MLI के लिए इस योजना के उद्देश्य से NCGTC को लिखित वचनबद्धता सबमिट करना आवश्यक है.
25. गारंटी की प्रार्थना करने पर NCGTC द्वारा MLI को गारंटी की राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा?
संबंधित MLI द्वारा पात्र दावा प्रस्तुत किए जाने के 30 दिनों के अंदर गारंटी की 75% राशि का भुगतान NCGTC द्वारा उन्हें किया जाएगा. शेष 25% राशि का भुगतान, रिकवरी की कार्रवाई समाप्त होने के बाद या डिक्री की समय-सीमा समाप्त हो जाने, जो भी पहले हो, किया जाएगा.
26. ECLGS के लिए विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश कौन जारी करेगा और योजना/परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के प्रावधानों में बदलाव करने का अधिकार किसे होगा?
NCGTC ने योजना के लिए विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं. ECLGS फ़ंड के लिए प्रबंधक समिति के पास योजना/परिचालनात्मक दिशानिर्देशों की मौजूदा संरचना में होने वाले किसी भी बदलाव को स्वीकृति देने का अधिकार होगा
27. मैं एक व्यावसायिक उद्यम का संचालन करता/करती हूं और मेरे पास GST पंजीकरण मौजूद है. हालांकि, मैं किसी MSME के रूप में पंजीकृत नहीं हूं, ना ही मेरे पास उद्योग आधार मौजूद है. मेरा बैंक भी मुझे MSME ऋणी के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है. क्या मैं योजना के तहत पात्र हूं?
आप पात्र हैं, अगर:
28. मेरे बैंक/NBFC ने मुझे पहले से स्वीकृत सिर्फ़ 15% ऋण ही ऑफ़र किया है, हालांकि योजना में 20% का उल्लेख किया गया है. क्या बैंक/ NBFC ऐसा कर सकते हैं?
ECLGS के तहत, बैंक/ NBFC, को अधिकतम 20% तक ऋण ऑफ़र करना है. इसलिए दिया गया वास्तविक ऋण 20% से कम हो सकता है. यह आमतौर पर व्यावसायिक परिचालनों के संगत कारकों के आधार पर ऋणी और ऋणदाता के बीच पारस्परिक तौर पर स्वीकृति शर्तों पर होता है.
29. मैं एक खुदरा दूकान संचालित करता/करती हूं. क्या मैं कवरेज के लिए पात्र हूं?
प्रश्न 27 का जवाब देखें
30. मैं ऋण देने का व्यवसाय संचालित करता/करती हूं. क्या मैं इसके लिए पात्र हूं?
नहीं. आमतौर पर ऋणदाता संस्थान, बैंकों/ NBFC से ऋण, पुनर्वित्त, संपत्ति की खरीदी, प्रतिभूतिकरण, असाइनमेंट आदि के ज़रिए फ़ंड प्राप्त करते हैं. इसलिए इनके लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना और विशेष तरलता सुविधा सहित दूसरे माध्यम उपलब्ध हैं.
31. क्या NCGTC के द्वारा सभी NBFC, MLI बनने के लिए पात्र हैं?
नहीं. NBFC का RBI में पंजीकृत होना आवश्यक है, उसके लिए RBI द्वारा निर्दिष्ट CRAR आवश्यकताएं पूरी करना आवश्यक है और उनके लिए आवश्यक है कि 29 फ़रवरी 2020 तक वे पिछले कम से कम दो वर्षों से ऋण देने के व्यवसाय में संलग्न हों. योजना की प्रबंधक समिति समय समय पर अतिरिक्त योग्यता मापदंड भी निर्दिष्ट कर सकती है.
32. दावे के निबटान की प्रक्रिया क्या होगी?
यह आगामी समय में जारी किए जाने वाले अन्य दिशानिर्देशों में बताया जाएगा.
33. क्या नए MSME ऋणियों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा?
ECLGS योजना, बैंक की पुस्तकों में 29 फ़रवरी 2020 को मौजूद सिर्फ़ मौजूदा ऋणियों के लिए ही उपलब्ध है. किसी भी नए ऋणी को वर्तमान में चल रही CGTMSE और NCGTC योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए./p>
34. क्या निकायों और प्रवर्तकों को या निदेशकों के बीच सह-आवेदन ऋणों को इस योजना के तहत कवर किया जाता है?
ऐसे ऋणों के लिए, जिनमें सह-आवेदक मौजूद हैं, सिर्फ़ उन्हीं मौजूदा ऋणों को, जिनमें निकाय प्राथमिक सह-आवेदक है इस योजना के तहत अतिरिक्त आकस्मिक फ़ंडिंग के लिए कवर किया जाएगा.
35. क्या इस योजना के तहत MSME को दिए गए ऐसे ऋणों को कवर किया जाता है, जिन्हें बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है?
नहीं, इस योजना में ऐसे ऋण जोखिम को कवर नहीं किया जाता है, जिन्हें बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है. सिर्फ़ 29 फ़रवरी 2020 को बैलेंस शीट में दिखाए गए बकाया ऋण ही इस योजना के तहत कवर किए जाने योग्य हैं.
36. इस योजना के अंतर्गत ऋणों के लिए ब्याज दरों का निर्धारण कैसे किया जाता है?
04 सितंबर 2019 और 26 फ़रवरी 2020 की RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, MSME को दिए जाने वाले सभी ऋणों को बाहरी बेंचमार्क दरों पर बेंचमार्क किया जाना चाहिए. बैंक, अपनी स्वीकृत नीतियो के अनुसार बाहरी बेंचमार्क पर स्प्रेड तय करने के लिए स्वतंत्र हैं. तदनुसार, ECLGS के तहत ऋणों को ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करना और बाहरी बेंचमार्क दरों से लिंक होना आवश्यक है.
योजना के भाग के रूप में संपूर्ण ऋण दर की अधिकतम सीमा, बाहरी बेंचमार्क ऋण दर से 1% अधिक या 9.25% प्रतिवर्ष, इनमें से जो भी कम हो, है. ऐसे ऋणों की अधिकतम सीमा, जिनके लिए बाहरी दरों पर बेंचमार्क किए जाने की अनुमति नहीं है, 9.25% तय की जाएगी
उदाहरण के लिए बैंक ABC के लिए बाहरी बेंचमार्क ऋण दर 7.80 % है; यानी RBI रेपो दर (4.0%) + स्प्रेड (3.80%) है. इस योजना के उद्देश्य से, इस मामले में लैंडिंग दर न्यूनतम (7.8% + 1% = 8.8% और 9.25%) = 8.8% होगी
उदाहरण के लिए बैंक ABC1 के लिए बाहरी बेंचमार्क ऋण दर 8.50 % है; यानी RBI रेपो दर (4.0%) + स्प्रेड (4.50%). इस योजना के उद्देश्य से, इस मामले में ऋण दर न्यूनतम (8.5% + 1% = 9.5% और 9.25%) = 9.25% होगी.
37. मैं कोई पंजीकृत MSME नहीं हूं और सामान्य/खुदरा व्यवसाय संचालित करता/करती हूं. मेरा अकाउंट 29 फ़रवरी, 2020 को NPA था. क्या मैं ECLGS के लिए पात्र हूं?
ऐसे अकाउंट जो NPA हैं या जहां अतिदेय राशियों की 60 दिनों (SMA-II) की सीमा पार हो चुकी है, वे ECLGS के तहत पात्र नहीं हैं.
38. मेरे ऋणदाता, जो कि NBFC है, ने, ऋण के लिए 15% प्रभार लगाने का प्रस्ताव किया है. क्या यह अनुमत है?
जबकि NBFC ऋणदाता 14% से ज़्यादा ब्याज दर लगा सकता है, वहां ऐसा ऋण, गारंटी कवरेज के लिए पात्र नहीं होगा.
39. योजना के तहत गारंटी जारी करने की प्रक्रिया क्या है ?
ECLGS के तहत गारंटी जारी करने के लिए हमारे द्वारा विकसित सिस्टम के अनुसार, जब कोई ऋणदाता योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी पात्र ऋणी को स्वीकृत ऋण के विवरण दर्ज करता है, तो, सिस्टम, गारंटी को अपने आप स्वीकृत करेगा और ऋणदाता को आवेदन संदर्भ नंबर और क्रेडिट गारंटी नंबर प्रदान करेगा, जिसका उपयोग ऋणदाता द्वारा बाद के संदर्भों के लिए किया जाएगा
गारंटी का आवेदन देते समय कोई भी दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा
40. क्या ऐसे पोर्टफ़ोलियो / क्लाइंट जो एक पूल के तहत खरीदे गए हैं, इस योजना के तहत पात्र हैं??
निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रदान किए गए अतिरिक्त ऋण के लिए गारंटी मौजूदा ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध है. इसलिए, वे ऋणदाता, जिनकी पुस्तकों में वर्तमान में यह ऋणी मौजूद हैं, यह सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि ऋणी, योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित किए अनुसार सभी पात्र शर्तों की पूर्ति करते हों. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ECLGS के अंतर्गत ऋण की योग्य राशि 29 फ़रवरी 2020 को बकाया राशि का 20% है. पूल का क्रेता, योजना के तहत MLI होना चाहिए.
41. जब इस योजना के अंतर्गत पात्र क्लाइंट को क्रेडिट सुविधा / ऋण का विस्तार दिया जाता है, तब क्या ऋणों को प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र बनाया या असाइन किया जा सकता है?
ECLGS के तहत प्रदान की गए सुविधाएं, प्रतिभूतिकरण के लिए योग्य हैं. चूंकि यह सुविधा अलग ऋण खाते के रूप में खोली जाएगी, इसलिए इसे प्रतिभूतिकरण के उद्देश्य से आम ऋणों के समान ही माना जाएगा. योग्यता की अन्य शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं.
42. उस मामले में, जबकि मूल ऋण, गैर-जमानती ऋण (यानी किसी भी प्राथमिक या संपार्श्विक संपत्ति के बिना) हो, तो क्या 3 माह के अंदर कोई प्रभार बनाना आवश्यक है, जैसा कि ECLGS योजना के लिए लागू है?
अगर अंतर्निहित ऋण, गैर-ज़मानती प्रकृति का है, तो कोई भी प्रभार बनाया जाना/ विस्तारित किया जाना आवश्यक नहीं है.
43. रिटेल फ़ायनांशियल क्षेत्र में, एक इकाई से दूसरी इकाई को ऋण का अंतरण आम प्रक्रिया है. क्या यह ग्राहक, इस योजना के लिए पात्र होंगे?
एक ऋणदाता से दूसरे ऋणदाता को ऋण के महज़ अंतरण से ग्राहक अमान्य नहीं हो जाएगा या इससे इस योजना में ऐसे ग्राहक के लिए उपलब्ध अधिकतम ऋण की पात्रता कम नहीं हो जाएगी, बशर्ते इसे ग्रहण करने वाला ऋणदाता भी इस योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए मानदंड के तहत पात्र हो.
MLI को यह नोट करना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण ऋण की अधिकतम सीमा 29 फ़रवरी, 2020 के दिन संपूर्ण बकाया राशि पर निर्धारित होगी
44. क्या HFC का MSME ग्राहक इस योजना के तहत योग्य है?
HFC का MSME पोर्टफ़ोलिया पात्र होगा. सभी MSME ऋण उन्हीं निकायों को दिए जाने चाहिए, जो कवर किए जाने के योग्य हैं और दी गई अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हों.
45. दूसरे ऋणदाता से मिलने वाली NOC तथा वचनबद्धता का फ़ॉर्मेट क्या होगा?
योजना के अंतर्गत कोई भी फ़ॉर्मेट निर्दिष्ट नहीं किया गया है. MLI उस फ़ॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं, जिसका वे अभी तक अनुसरण करते रहे हैं.
46. इस योजना के तहत गारंटी की प्रकृति क्या होगी?
NCGTC की ओर से क्रेडिट गारंटी बिना किसी शर्त के और अपरिवर्तनीय होगी.
47. योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किए गए गारंटी कवर के लिए जोखिम भार क्या होगा?
GoI के अनुसार ECLGS की योजना, सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए और प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कवर किए गए ऋणों को 100% गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा. GoI ऐसे ऋणों पर शून्य जोखिम भार असाइन करने के लिए RBI से पहले ही अनुरोध कर चुकी है.
48. इस योजना के अंतर्गत ऐसे ऋणी को गारंटी जारी की गई थी, जो गारंटी जारी करते समय पात्र था. हालांकि, बाद में सभी MLI में उनके ऋण की बकाया संयुक्त राशि 25 करोड़ रु से अधिक हो गई या वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रु. से अधिक हो गया. क्या ऐसे मामले में योजना के तहत जारी गारंटी शून्य हो जाती है?
नहीं, वह शून्य नहीं होगी. पात्रता का आंकलन, ऋण स्वीकृत करते समय किया जाता है. इसलिए MLI द्वारा दी गयी वचनबद्धता की धारा 6 हटा दी जाएगी.
49. इन्हें छोड़कर अन्य प्रश्नों का जवाब कौन दे सकता है?
कृपया अपने प्रश्न/सुझाव ceo@ncgtc.in पर भेजें
- स्रोत: NCGTC की वेबसाइट